Nagpur News: बिना पूर्व सूचना दिए गोरस भंडार पर की कार्रवाई को कोर्ट ने दिया अवैध करार

बिना पूर्व सूचना दिए गोरस भंडार पर की कार्रवाई को कोर्ट ने दिया अवैध करार
हाईकोर्ट ने संस्थान सील करने और लाइसेंस रद्द करने के आदेश निरस्त किए

Nagpur News वर्धा की प्रसिद्ध गोरस भंडार संस्था को बिना पूर्व सूचना दिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा सील किए जाने की कार्रवाई को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने अवैध करार दिया है। अदालत ने 31 मई को संस्थान को सील करने तथा 1 जून को उसका लाइसेंस रद्द करने संबंधी आदेशों को निरस्त कर दिया।

अदालत के इस फैसले से पिछले 70 वर्षों से संचालित गोरस भंडार के पुनः शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। खंडपीठ ने माना कि एफडीए की कार्रवाई निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना की गई थी। इस कारण संस्था को बड़ी राहत मिली है।

मामला एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे के निर्देश पर 31 मई को गोरस भंडार परिसर में की गई कार्रवाई से जुड़ा है। ऐसे में हाईकोर्ट का यह फैसला मुंढे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। गो-दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति राज वाकोड़े की खंडपीठ ने यह निर्णय सुनाया।

Created On :   7 July 2026 4:44 PM IST

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