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Nagpur News: दाभा में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय कृषि कन्वेंशन सेंटर अवैध, याचिका दायर

- याचिकाकर्ता का दावा : कहा- यह झुड़पी जंगल की जमीन पर है
- कृषि विश्वविद्यालय को इस पर जवाब दाखिल करने का आदेश
Nagpur News अमरावती रोड दाभा स्थित प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय कृषि कन्वेंशन सेंटर झुड़पी जंगल की जमीन पर है। यहां सेंटर बनाना अवैध है, ऐसा दावा याचिकाकर्ता ने एक जनहित याचिका में किया है। इस याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय (पीकेवी) को 16 जुलाई तक जवाब मांगा है।
हाई कोर्ट ने कृषि विश्वविद्यालय से जवाब मांगा : कृषि विश्वविद्यालय की जमीन गैर कृषि या व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने पर राज्य सरकार ने प्रतिबंधित किया है। बावजूद इन जमीनों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। ऐसा दावा करते हुए स्वच्छ एसोसिएशन ने नागपुर खंडपीठ में जनहित यह याचिका दायर की है। इस याचिका पर न्या. नितीनसांबरे और न्या. एम.एम. नेर्लीकर के समक्ष सुनवाई हुई।
इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को मौखिक बताया गया कि, दाभा सर्वे नं.-175 की कुल 23.68 हेक्टेयर क्षेत्र में से 9.58 हेक्टेयर जमीन पर अंतर्राष्ट्रीय कृषि कन्वेंशन सेंटर बनने जा रहा है, लेकिन सेंटर के लिए दी गई जमीन झुड़पी जंगल क्षेत्र में आती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने झुड़पी जंगल के संबंध में दिए आदेश में नागपुर की उन जमीनों को सूची में शामिल किया था जहां विकास कार्य हुए हैं। इस सूची में सेंटर की जमीन भी शामिल है। याचिकाकर्ता के इस दावे पर कोर्ट ने इस बिंदु को याचिका में शामिल करने और याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी। साथ ही कृषि विश्वविद्यालय को इस पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से एड. सुमित बोदलकर व एड. पार्थ मालवीय और पीकेवी की ओर से एड. अरुण पाटिल ने पक्ष रखा।
क्या है कन्वेंशन सेंटर : गडकरी की अवधारणा से शुरू हुए एग्रोविजन के तहत नागपुर में हर साल कृषि दर्शन आयोजित किया जाता है। ऐसे ही एक दर्शन में नितीन गडकरी ने कृषि दर्शन के लिए स्थायी व्यवस्था की जरूरत बताई थी। इसके अनुसार दाभा में कृषि विश्वविद्यालय की जमीन पर महाराष्ट्र स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमएसआईडीसी) द्वारा यह कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। हालांकि, याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि, इस सेंटर का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए होगा और यहां विवाह मंडप भी बनाया जाएगा।
यह है मामला : याचिका के अनुसार, याचिकाकर्ता ने कृषि विभाग की जमीनों के व्यावसायिक उपयोग का आरोप लगाते हुए शहर की कुछ जमीनों के विभिन्न परियोजनाओं में उपयोग के उदाहरण भी प्रस्तुत किए। इसमें दाभा स्थित 9.58 हेक्टेयर जमीन पर अंतरराष्ट्रीय कृषि कन्वेंशन सेंटर, अमरावती रोड की जमीन डी.पी. जैन एंड कंपनी को रेडीमिक्स कंक्रीट प्लांट (आरएमसी) के लिए कच्चीमेट, वाड़ी स्थित 11.91 हेक्टेयर जमीन जे.पी. एंटरप्राइजेज को लीज पर देने का उल्लेख किया गया है। वर्धा रोड पर श्रेणी तीन की ‘हेरिटेज’ जमीन कृषि प्रयोग के लिए आरक्षित है, लेकिन नासुप्र की योजना इसे छत्रपति शिवाजी महाराज थीम पार्क में बदलने की है। पीकेवी ने काची समुदाय को कृषि के लिए जमीन उपयोग करने की अनुमति दी थी, लेकिन काची समुदाय ने इस जमीन का व्यावसायिक उपयोग करने का आरोप याचिका में लगाया है।
Created On :   9 July 2025 3:29 PM IST