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Nagpur News: न्याय - दुष्कर्मियों को मिली सजा, सत्र न्यायालय ने दो मामलों में सुनाया अहम फैसल

- 10 और 12 साल की कैद, जुर्माना भी
- दुष्कर्मियों को मिली सजा
Nagpur News. रेप करने वाले आरोपियों के खिलाफ सत्र न्यायालय ने दो अहम फैसले सुनाए हैं। एक मामले में मतिमंद लड़की और दूसरे प्रकरण में नाबालिग दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इसमें एक आरोपी को 10 साल और दूसरे में आरोपी को 12 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एचसी शेंडे ने दोनों अहम फैसले शनिवार को सुनाए हैं।
फैसला नंबर एक में आरोपी पीड़िता का रिश्तेदार है
यह मामला रामटेक का है। जिसमें कोर्ट ने आरोपी बंडू उईके जिसकी उम्र 55 साल है, उसे दोषी करार दिया है। मतिमंद लड़की पर रेप करने वाले आरोपी को सत्र न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में पीड़ित युवती मानसिक रूप से कमजोर है। जो अपनी मां के साथ मौसेरी बहन के पास रामटेक के वडंबा गांव में रहती थी। आरोपी उसका दूर का रिश्तेदार है। वह पीड़िता को गाय चराने के लिए अपने साथ नवेगांव शिवार जंगल क्षेत्र ले जाता था। उसने पीड़िता के मतिमंद होने का फायदा उठाकर बार-बार उसके साथ रेप किया। इससे पीड़िता गर्भवती हो गई। उसकी मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और ठोस सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे कैद की सजा सुनाई है। राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट श्याम खुले ने पैरवी की।
दूसरे फैसले में आरोपी नाबालिग के पड़ोस में रहता था
11 वर्ष की नाबालिग से रेप करने वाले आरोपी को सत्र न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 12 साल की कैद और 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। साथ ही जुर्माने की राशि नहीं चुकाने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। काेर्ट ने आरोपी सचिन कुकडे उम्र 42 साल को दोषी ठहराया है। यह घटना बुटीबोरी पुलिस थाने के अंतर्गत 25 मई 2023 को हुई थी। पीड़िता के माता-पिता काम से बाहर गए थे। उसका बड़ा भाई भी घर पर मौजूद नहीं था। आरोपी पीड़िता के घर के पास ही रहता था। सुबह करीब 11.30 बजे की यह घटना थी। पीड़िता के घर पर अकेले होने का फायदा उठाकर आरोपी घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस बारे में किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इस प्रकरण में पीड़िता के घरवालों ने थाने में शिकायत की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था। मामले में हुई सुनवाई में कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें, सबूतों और गवाहों को ध्यान में लेते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और 12 साल कैद की सजा सुनाई है। राज्य सरकार की ओर से एड. दीपिका गवली ने पैरवी की।
Created On :   2 Jun 2025 7:49 PM IST