Nagpur News: माता या पिता को खो चुके बच्चे नहीं रहेंगे शिक्षा से वंचित, संवर रहा भविष्य

माता या पिता को खो चुके बच्चे नहीं रहेंगे शिक्षा से वंचित, संवर रहा भविष्य
  • कोरोनाकाल में यह योजना शुरू की गई थी
  • योजना के तहत हर बच्चे को प्रति माह दिए जा रहे 2250 रुपए

Nagpur News जरूरतमंद बच्चे शिक्षा से वंचित न रहें, इसलिए महिला व बाल विकास विभाग द्वारा बाल संगोपन योजना शुरू की गई है। माता या पिता का साया खो चुके जिले के 11 हजार जरूरतमंद बच्चों को क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजना के तहत हर महीने 2250 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। महिला व बाल विकास विभाग की तरफ से कोरोनाकाल में यह योजना शुरू की गई थी। एक परिवार में अधिकतम दो बच्चों को मदद दी जा सकती है।

एक परिवार में अधिकतम दो बच्चों को मदद : योजना के तहत 0 से 18 साल तक का बच्चा इसमें शामिल हो सकता है। 18 साल से ज्यादा आयु के लिए यह योजना लागू नहीं है। पीड़ित परिवार की सालाना आय ढाई लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक परिवार में दो बच्चे हैं, तो दोनों को हर महीने 2250-2250 रुपए की सहायता मिलेगी। बच्चा 12 साल तक का है, तो माता या पिता के साथ उसके संयुक्त बैंक खाते में सहायता राशि जमा होगी। बच्चे की आयु 12 साल से अधिक है, तो उसी के खाते में सहायता राशि जमा होगी। योजना की शर्त के मुताबिक एक परिवार में अधिकतम दो बच्चों को मदद दी जा सकती है।

बीमारी में सहायता : जिनके माता या पिता को कैंसर, सिकलसेल या एचआईवी जैसी गंभीर बीमारी है, उनके बच्चों को इसका लाभ दिया जा रहा है। इसी तरह तलाकशुदा महिला के बच्चों को भी इस योजना में शामिल किया गया है।

ये दस्तावेज जरूरी : योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड (फोटो कॉपी), माता या पिता का मृत्यु प्रमाणपत्र, निवासी प्रमाणपत्र, बैंक पासबुक, आय प्रमाणपत्र व पासपोर्ट फोटो जरूरी है। विभाग की तरफ से दस्तावेजों की जांच पड़ताल करने के बाद प्रभावितों को योजना का लाभ दिया जाता है।

Created On :   8 July 2025 12:30 PM IST

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