Nagpur News: नियमों का पालन किए बिना 1374 पेड़ काटने का प्रस्ताव

नियमों का पालन किए बिना 1374 पेड़ काटने का प्रस्ताव
  • हाई कोर्ट - नागरिकों ने जनहित याचिका दायर कर जताई आपत्ति
  • मनपा और राज्य सरकार से मांगा स्पष्टीकरण

Nagpur News वृक्ष अधिनियम के प्रावधानों का पालन किए बिना ही नागपुर शहर में विकास परियोजनाओं के लिए 1374 पेड़ों की कटाई के प्रस्ताव पर आपत्ति जताने वाली जनहित याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में दायर की गई है। इस याचिका पर कोर्ट ने मनपा प्रशासन और राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं।

उचित मूल्यांकन संभव नहीं हो पा रहा है : प्रीति पटेल और अन्य तीन नागरिकों ने इस मुद्दे पर नागपुर खंडपीठ में यह जनहित याचिका दायर की है। याचिका के अनुसार, विकास परियोजनाओं के लिए वृक्ष कटाई का प्रस्ताव जारी करने से पहले वृक्ष अधिनियमों के प्रावधानों के पूर्णत: नियमों का पालन करना अत्यावश्यक है। शहर में वर्ष 2011 से वृक्षों की गणना नहीं हुई है, प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिए कोई योजना नहीं है, विकास योजना का कोई स्पष्ट और सटीक मास्टर प्लान भी उपलब्ध नहीं है। इनका पालन किए बिना ही मनपा प्रशासन द्वारा शहर में विकास परियोजनाओं के लिए 1374 पेड़ों की कटाई का प्रस्ताव जारी किया गया है। वृक्ष प्राधिकरण द्वारा नियमों का पालन किए बिना ही जन सुनवाई की जा रही है, जिससे आपत्तियों का उचित मूल्यांकन संभव नहीं हो पा रहा।

शर्तें पूरी करने को कहा जाए : दीपक बालकृष्ण वाहिकर बनाम महाराष्ट्र सरकार की जनहित याचिका में हाई कोर्ट ने कहा था डीम्ड परमिशन का लाभ लेने के लिए वृक्ष कटाई के आवेदन पूर्ण होने चाहिए। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार वृक्ष गणना आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कितने वृक्ष काटे जा रहे हैं। इसलिए याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की है कि वह मनपा को निर्देश दे कि जब तक वृक्ष प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी भी प्रकार की विकास अनुमति प्रदान न की जाए। साथ ही वृक्ष प्राधिकरण को यह भी निर्देशित किया जाए कि वह सभी नियमों का पालन करने के बाद ही वृक्ष कटाई के सभी आवेदनों पर आपत्तियां आमंत्रित करें और सुनवाई आयोजित करें। याचिकाकर्ता की ओर से एड. मृणाल चक्रवर्ती ने पैरवी की।

मानकापुर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर भी सवाल : याचिकाकर्ता ने मानकापुर के डिवीजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की पर्यावरणीय मंजूरी को निरस्त करने और नए सिरे से वास्तविक आंकड़ों के आधार पर समीक्षा करने की मांग की है। साथ ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बनने जा रहे फोर स्टार हॉटेल, कन्वेशन सेंटर, रिटेल आउटलेट्स, क्लब और कैफेटेरिया का निर्माण न करने के निर्देश देने की भी मांग की गई है।

नागपुर में 3.2% वन क्षेत्र की कमी : याचिका में पर्यावरणीय चिंता जताते हुए कहा गया है कि, 2023 की भारत में राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार नागपुर जिले में 2021 के बाद 3.2 प्रतिशत वन क्षेत्र की कमी आई है। नागपुर में वायु प्रदूषण (पीएम 10 स्तर) में केवल 5% की कमी आई है, जो चिंता का विषय है।

इन जगहों पर नहीं हो पाई जन सुनवाई : 2024 में मेयाे अस्पताल में शवागार, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का विस्तार, ई-लाइब्रेरी पांचपावली, जिलाधिकारी कार्यालय और डिवीजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मानकापुर के लिए पेड़ों की कटाई पर जनसुनवाई आयोजित की गई थी। इसमें से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और जिलाधिकारी कार्यालय की जनसुनवाई बाद में स्थगित कर दी गई।

2025 में मेयो अस्पताल में ऑडिटोरियम, नर्सिंग कॉलेज, गर्ल्स होस्टल के लिए, बेसा पावर हाउस, महावितरण मंगलवारी, इंदोरा से दिघोरी फ्लाई ओवर और गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज सक्करदरा में विकास परियोजनाओं के लिए वृक्ष कटाई को लेकर अभी तक जन सुनवाई नहीं हुई है।

Created On :   4 April 2025 12:57 PM IST

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