अदालत: सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला - हत्या के मामले में दंपति को मिली उम्र कैद

सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला - हत्या के मामले में दंपति को मिली उम्र कैद
  • हत्या के एक मामले में दंपति दोषी करार
  • दंपति को मिली उम्र कैद की सजा

डिजिटल डेस्क, नागपुर. सत्र न्यायालय ने हत्या के एक मामले में दंपति को दोषी करार देते हुए उम्र कैद और तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जज आर. जे. पवार ने यह फैसला दिया है। प्रमोद मनोहर बरडे और पुष्पा बरडे को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने हत्या की साजिश रचने के अपराध में आरोपियों को 14 वर्ष का कठोर कारावास और तीन हजार रुपए का जुर्माना, चोट पहुंचाने के इरादे से घर में घुसने के अपराध के लिए सात साल की सजा और तीन हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई है। कलमेश्वर पुलिस क्षेत्र में यह वारदात हुई।

मृतक का नाम नारायण पांडुरंग राजनकर था। वह आरोपी पुष्पा से शादी करने वाला था। हालांकि, पुष्पा के साथ करीब एक साल तक संबंध में रहने के बाद उसने दूसरी महिला से शादी कर ली। जिस कारण आरोपी पुष्पा ने अपने पहले पति प्रमोद को विश्वास में लिया और नारायण को मारने की साजिश रची। इसके बाद 21 नवंबर 2016 को आरोपी नारायण के घर गए और धारदार चाकू से उसकी हत्या कर दी। कोर्ट में सभी पक्षों की दलीलें और सबूतों के आधार पर आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। राज्य सरकार की ओर से एड. पंकज तपासे ने पैरवी की।

Created On :   18 Aug 2024 7:39 PM IST

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