पन्ना: होर्डिंग्स में भी मुद्रक और प्रकाशक का नाम होना अनिवार्य

होर्डिंग्स में भी मुद्रक और प्रकाशक का नाम होना अनिवार्य
  • मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा
  • होर्डिंग्स में भी मुद्रक और प्रकाशक का नाम होना अनिवार्य

डिजिटल डेस्क, पन्ना। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127-क के प्रावधानों के अनुसार चुनाव के दौरान लगाये जाने वाले होर्डिंग्स में भी मुद्रक और प्रकाशक की पहचान अंकित करने की अनिवार्यता का कडाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गए हैं। इस बारे में कलेक्टर्स को पत्र भेजकर कहा गया है कि स्थानीय निकायों और प्राधिकरणों से नियंत्रित अथवा विनियमित होर्डिंग्स, मुद्रक और प्रकाशक की पहचान के बिना लगाये जाने के बारे में भारत निर्वाचन आयोग को अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं।

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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127-क जहाँ मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते को अंकित किये बिना चुनावी पोस्टर और पम्पलेट के प्रकाशन पर रोक लगाती है वहीं धारा 127-क(३)(बी) चुनावी पम्पलेट और पोस्टर के अर्थ को व्यापक आयाम देती है और इसमें प्ले काड्र्स या पोस्टर को भी शामिल करती है। इसलिए अधिनियम की धारा 127-क के इन निर्देशों के गैर अनुपालन या उल्लंघन को गंभीरता से लेने के निर्देश दिये गए हैं। ऐसे सभी नगर पालिक प्राधिकरण अथवा प्राधिकारी जो होर्डिंग्स अथवा बैनर या पोस्टर आदि के लिये जिम्मेदार हैं उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127-क के प्रावधानों का कडाई से पालन करने के निर्देश प्रदान करने तथा राजनैतिक दलों को भी इन प्रावधानों से अवगत कराने के लिए निर्देशित किया गया है।

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Created On :   13 April 2024 11:16 AM GMT

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