Shahdol News: जवाब देने में नपा की कोताही, मॉडल रोड के नाम पर तोड़-फोड़ पर रोक

जवाब देने में नपा की कोताही, मॉडल रोड के नाम पर तोड़-फोड़ पर रोक
  • न्यायालय ने जारी किया स्थगनादेश
  • मुख्य नगर पालिका अधिकारी को उपस्थित होने और जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया।
  • न्यायालय द्वारा 13 मई तक का समय देने के साथ ही स्थगन आदेश जारी किया गया।

Shahdol News: न्यायाधीश ऋषभ दीक्षित के न्यायालय ने धनपुरी में नगर पालिका द्वारा मॉडल रोड निर्माण के नाम पर दुकानों, मकान की तोडफ़ोड़ की कार्यवाही को आगामी आदेश तक के लिए रोक दिया है। आगामी दिनांक को नियत पेशी तक के लिए स्थगनादेश जारी करते हुए न्यायालय ने नगरपालिका के सीएमओ से जवाब मांगा है।

गौरतलब है कि नगर पालिका द्वारा नरगड़ा नाले से बघईया नाला तक सडक़ का चौड़ीकरण कर मॉडल रोड के निर्माण का निर्णय लेते हुए सडक़ के मध्य से दोनों और 35-35 फिट की चौड़ाई में सडक़ निर्माण का निर्णय लिया गया।

इसकी पूर्ति के लिए सडक़ किनारे बने दुकानों, मकानों को बेदखल करते हुए 24 अप्रैल को नोटिस जारी कर उन्हें 15 दिन के भीतर निर्माण हटाने के लिए नोटिस जारी की गई थी। जिससे व्यथित होकर पीडि़त परिवारों ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप सिंह के माध्यम से न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी को उपस्थित होने और जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। जिस पर सीएमओ ने उपस्थित होकर जवाब के लिए समय मांगा। न्यायालय द्वारा 13 मई तक का समय देने के साथ ही स्थगन आदेश जारी किया गया।

Created On :   12 May 2025 6:30 PM IST

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