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Shahdol News: कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री मामले में अब 2 जून को होगी सुनवाई

- शहडोल न्यायालय में 20 को होनी थी सुनवाई
- प्रकरण की अगली सुनवाई की तारीख न्यायालय द्वारा 2 जून तय की गई है।
- अधिवक्ता ने 3 मार्च को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शहडोल की अदालत में आपराधिक परिवाद प्रस्तुत किया था।
Shahdol News: बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के विरुद्ध दायर परिवाद की सुनवाई अब 2 जून को होगी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में 20 मई को मामले की सुनवाई निर्धारित थी, लेकिन बताया जा रहा है कि न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी और अगली तारीख 2 जून दी गई है।
गौरतलब है कि शहडोल निवासी अधिवक्ता संदीप तिवारी ने महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के उस कथन पर आपत्ति जताते हुए परिवाद दायर किया था जिसमें उन्होंने कहा था महाकुंभ में हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वह पछताएगा और देशद्रोही कहलाएगा।
इस बयान को असंवैधानिक और धार्मिक भावनाओं को भडक़ाने वाला बताते हुए अधिवक्ता संदीप तिवारी ने 4 फरवरी को थाना सोहागपुर में लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने पर मामला पुलिस अधीक्षक को संदर्भित किया गया। वहां से भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो अधिवक्ता ने 3 मार्च को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शहडोल की अदालत में आपराधिक परिवाद प्रस्तुत किया था।
न्यायालय ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद परिवाद को स्वीकार करते हुए पंडित धीरेंद्र शास्त्री को 20 मई को स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए विधिवत नोटिस जारी किया था। प्रकरण की अगली सुनवाई की तारीख न्यायालय द्वारा 2 जून तय की गई है।
Created On :   21 May 2025 1:26 PM IST