Shahdol News: मृत्यु प्रमाण पत्र एक दिन विलंब से देने वाले सचिव पर 5 सौ जुर्माना

मृत्यु प्रमाण पत्र एक दिन विलंब से देने वाले सचिव पर 5 सौ जुर्माना
  • समयावधि के अनुसार एक दिन पहले निराकरण करना था।
  • मामले में प्रबंधक लोक सेवा केंद्र सोहागपुर में 13 मई को आवेदन दिया गया।

Shahdol News: मप्र लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आवेदक को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में एक दिन का विलंब करने पर लालपुर के पंचायत सचिव पर 500 रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद सोहागपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार लालपुर के गंगा कोल के मामले में प्रबंधक लोक सेवा केंद्र सोहागपुर में 13 मई को आवेदन दिया गया। उक्त आवेदन को पदाभिहित अधिकारी ग्राम पंचायत लालपुर द्वारा 23 मई को मृत्यु अप्राप्यता प्रमाण पत्र जारी कर आन लाइन निराकरण किया गया।

जबकि समयावधि के अनुसार एक दिन पहले निराकरण करना था। लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं का निराकरण करने में विलंब करने पर सचिव रामनरेश पांडेय पर उक्त राशि शास्ति अधिरोपित किया गया, जो आगामी वेतन से कटौती की जाएगी।

Created On :   7 Jun 2025 1:12 PM IST

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