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Covid-19: कोरोना वायरस से निपटने के लिए वर्ल्ड बैंक भारत को देगा 1 अरब डॉलर

हाईलाइट
- कोरोना से निपटने के लिए विश्व बैंक 25 देशों की आर्थिक मदद करेगा
- भारत को 1 अरब डॉलर की आपातकालीन वित्तीय सहायता देने का ऐलान
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूरी दुनिया में नोवल कोरोनावायरस महामारी (novel coronavirus) से हो रही तबाही पर लगाम लगाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने कई देशों को आपातकालीन वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है। कोरोना से निपटने के लिए वर्ल्ड बैंक भारत को 1 अरब डॉलर का इमरजेंसी फंड देगा। इसके अलावा विश्व बैंक ने दुनिया के 25 देशों की आर्थिक मदद करने का ऐलान किया है। इसके लिए 1.9 अरब डॉलर का फंड मंजूर किया है।
World Bank Approves $1 Billion emergency financing to India which "will support better screening, contact tracing, and laboratory diagnostics; procure personal protective equipment; and set up new isolation wards" pic.twitter.com/m3wP6rTFnW
— ANI (@ANI) April 2, 2020
वर्ल्ड बैंक ने कहा, विश्व बैंक की सहायता परियोजनाओं का पहला सेट 1.9 अरब डॉलर का है, जो दुनिया के 25 देशों की आर्थिक मदद करेगा। आपातकालीन वित्तीय सहायता का सबसे बड़ा हिस्सा 1 अरब डॉलर की राशि भारत के लिए मंजूर की गई है। वर्ल्ड बैंक की इस वित्तीय सहायता से देश में बेहतर स्क्रीनिंग, संपर्कों का पता लगाने, प्रयोगशाला जांच, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण खरीदने और नये आइसोलेशन वार्ड बनाने में मदद मिलेगी।
पाकिस्तान को 20 करोड़ डॉलर
भारत के अलावा विश्व बैंक ने साउथ एशिया में पाकिस्तान को 20 करोड़ डॉलर, अफगानिस्तान को 10 करोड़ डॉलर, श्रीलंका को 12.86 करोड़ डॉलर और मालदीव को 73 लाख डॉलर की सहायता को मंजूरी दी है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।