GST 2.0: जीएसटी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव, 28%-12% वाले स्लैब खत्म, जानें 40% में कौन-कौन सी चीजें होंगी शामिल?

जीएसटी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव, 28%-12% वाले स्लैब खत्म, जानें 40% में कौन-कौन सी चीजें होंगी शामिल?
  • देशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी
  • रोजमर्रा की चीजें होंगी सस्ती
  • 22 सितंबर से लागू होगा नया जीएसटी स्ट्रक्चर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देशवासियों को दिवाली से पहले बंपर गिफ्ट दिया है। बुधवार को जीएसटी की 56वीं बैठक में नए टैक्स स्ट्रक्चर के संबंध में चर्चा हुई और अहम फैसले लिए गए। कुल 4 स्लैब में से 2 को खत्म कर दिया गया है जो कि 28%-12% हैं। इसके अलावा 40% स्लैब लाया गया है जिसमें ज्यादा जहरीली और लग्जरी वस्तुएं शामिल होंगी। लोगों को नए जीएसटी रिफॉर्म से काफी राहत मिलेगी जो कि 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी दरों की कटौती होगी। इसे और आसान भाषा में समझें तो वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी।

किन चीजों की कीमतें बढ़ेंगी?

सिगार- 40%

सिगरेट- 40%

तंबाकू उत्पाद- 40%

कार्बोनेटेड/वातित पेय- 40%

स्वादयुक्त पेय- 40%

कैफीनयुक्त पेय- 40%

कैसीनो/रेस क्लब प्रवेश- 40%

सट्टेबाजी/जुआ- 40%

'ट्रैक्टर 12% से घटकर 5%'

मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने नए जीएसटी स्ट्रक्चर पर कहा कि अनिश्चितता के समय में, पीएम मोदी उद्योगपतियों और आम आदमी के हितों को सुनिश्चित करते हैं। जीएसटी सुधारों के बाद, गरीब और मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा फायदा होगा। ट्रैक्टर के टायर और पार्ट्स अब 5% (18% से कम) से नीचे आ गए हैं, जबकि ट्रैक्टर 12% से घटकर 5% हो गए हैं। इससे पता चलता है कि पीएम मोदी किसानों के हितों की रक्षा के लिए चिंतित हैं। स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम, जिन पर पहले 18% कर लगता था, अब छूट दी गई है। यह आम आदमी के लिए एक बड़ा तोहफा है।

Created On :   4 Sept 2025 10:22 AM IST

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