पॉक्सो कानून से बाहर रखे जाएं सहमति से संबंध के मामले: इंदिरा जयसिंग ने सुको से मांग की है कि यौन संबंध के लिए कानूनी सहमति की उम्र 18 साल से घटाकर 16 साल की जाए

- किशोरों में समझदारी और निर्णय लेने की क्षमता
- सहमति की उम्र 18 करने का ठोस कारण नहीं
- किशोरों में यौन संबंध बनाना कोई असामान्य नहीं
- सहमति और शोषण के बीच फर्क करे कानून
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत से वरिष्ठ वकील और न्याय मित्र (एमिकस क्यूरी) इंदिरा जयसिंग ने यह मांग की है कि यौन संबंध के लिए कानूनी सहमति की उम्र 18 साल से घटाकर 16 साल की जाए। जयसिंग सुप्रीम कोर्ट में चल रहे 'निपुण सक्सेना बनाम भारत सरकार' केस में न्यायालय की मदद कर रही हैं। जयसिंग ने अपनी लिखित दलीलों में कहा कि 16 से 18 साल के किशोरों के बीच आपसी सहमति से बने यौन रिलेशन को क्रिमिनल मानना गलत है। यह प्रावधान पॉक्सो कानून 2012 और भारतीय दंड संहिता (आपीसी) की धारा 375 के तहत आता है।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जैसे आंकड़े बताते हैं कि किशोरों में यौन रिलेशन बनाना कोई असामान्य बात नहीं है। जयसिंग ने आंकड़ों के हवाले से बताया कि 2017 से 2021 के बीच 16–18 साल के किशोरों के खिलाफ पॉक्सो केस में 180 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। अब किशोर समय से पहले यौवनावस्था में पहुंच जाते हैं और अपने फैसले खुद लेने में सक्षम होते हैं। वे अपने मन से रोमांटिक और यौन संबंध बना सकते हैं। अधिकतर केस में लड़की की मर्जी के खिलाफ माता-पिता शिकायत दर्ज कराते हैं।
जयसिंग ने कहा सहमति की उम्र 16 से 18 करने का कोई ठोस या वैज्ञानिक कारण नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 70 वर्ष तक यह उम्र 16 ही थी, लेकिन 2013 के आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम के बाद इसे बढ़ाया गया था। वह भी बिना किसी खुली बहस के। उन्होंने बताया कि जस्टिस वर्मा कमेटी ने भी सहमति की उम्र 16 साल ही बनाए रखने की सिफारिश की थी।
जयसिंग ने दलील दी कि मौजूदा कानून किशोरों के बीच सहमति से बने रोमांटिक संबंधों को भी अपराध मानता है और यह उनके सांविधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। न्याय मित्र ने आगे कहा कि यह कानून सहमति वाले रिलेशन को जबरदस्ती या शोषण जैसा मानता है, जबकि किशोरों में समझदारी और निर्णय लेने की कैपेसिटी होती है।
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Created On :   24 July 2025 6:47 PM IST