Chinnaswamy Stadium Stampede Case: बेंगलुरु स्टेडियम भगदड़ मामले में नया मोड़, सोशल एक्टिविस्ट ने विराट कोहली के खिलाफ दर्ज कराई पुलिस कंप्लेंट

- सोशल एक्टिविस्ट ने विराट कोहली के खिलाफ दर्ज कराई पुलिस कंप्लेंट
- बेंगलुरु स्टेडियम भगदड़ मामले में नया मोड़
- जांच के लिए आयोग गठित
डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 4 जून को हुई भगदड़ को लेकर क्रिकेटर विराट कोहली पर निशाना साधा गया है। सोशल एक्टिविस्ट एचएम वेंकटेश ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर कोहली को इस हादसे का जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि, अभी तक इस शिकायत पर कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। सोशल एक्टिविस्ट एचएम वेंकटेश ने बेंगलुरु के कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक शिकायत दर्ज की गई है।
एएनआई के अनुसार, वेंकटेश ने अपनी शिकायत में कहा कि IPL में RCB की पहली जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ के लिए विराट कोहली भी जिम्मेदार हैं। बुधवार को RCB की 18 साल बाद मिली जीत के जश्न में करीब 2 लाख प्रशंसक स्टेडियम के बाहर जमा हुए थे, लेकिन भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था न होने से भगदड़ मच गई, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई।
पुलिस ने बताया कि वेंकटेश द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर पहले से ही 123/2025 के तहत मामला कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में पंजीकृत है और इस मामले की जांच चल रही है। पुलिस ने कहा- 'आपके द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायत प्राप्त हो गई है। आपकी शिकायत में उल्लिखित घटना के संबंध में पहले ही Crime No. 123/2025 के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है और जांच प्रक्रिया जारी है। अतः आपकी शिकायत की भी इसी क्रम में जांच की जाएगी।'
मुख्यमंत्री ने बताई स्टेडियम की सीमित क्षमता
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि चिन्नास्वामी स्टेडियम की क्षमता 35 हजार लोगों की है, लेकिन जश्न में 2 से 3 लाख लोग जमा हो गए थे, जिसे संभालना मुश्किल था।
जांच के लिए आयोग गठित
राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस जॉन माइकल डीचुंहा की अध्यक्षता में एकल जांच आयोग बनाया है।
चार लोग न्यायिक हिरासत में
भगदड़ मामले में डीएनए इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के RCB मार्केटिंग और रेवेन्यू हेड निखिल सोसाले, बिजनेस अफेयर्स के उपाध्यक्ष सुनील मैथ्यू, सीनियर इवेंट मैनेजर किरन कुमार और टिकटिंग ऑपरेशन्स लीड सुमंत को गिरफ्तार किया गया है। 14वें ACMM कोर्ट के आदेश पर इन चारों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
Created On :   6 Jun 2025 11:10 PM IST