राम मंदिर चंदा हेराफेरी: आरोपी अविनाश शुक्ला अयोध्या जेल से बाहर, कोर्ट के आदेश पर पुलिस कस्टडी शुरु

आरोपी अविनाश शुक्ला अयोध्या जेल से बाहर, कोर्ट के आदेश पर पुलिस कस्टडी शुरु
आरोपियों को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि अब तक सरकार क्या कर रही थी? सवाल ये है। इन लोगों की नियुक्ति किसके सिफारिश पर हुई, कैसे ये लोग आकर इस पद पर बैठे थे?

डिजिटल डेस्क, भोपाल। उत्तरप्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के केस में पुलिस गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला को अयोध्या जिला जेल से ले जा रही है। पुलिस की ओर से अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आई है, कि आरोपी को कहां ले जाया जा रहा है।

आपको बता दें कोर्ट ने आरोपी की 13 घंटे की पुलिस कस्टडी देने का आदेश पारित किया गया। जिसे आरोपी के जेल से बाहर आने के बाद काउंट किया जाएगा, आरोपी को जेल से बाहर ले जारी पुलिस के बाद से ये माना जा रहा है कि पुलिस उसे कोर्ट के आदेश पर पूछताछ और कुछ तलाशी के संबंध में अपनी कस्टडी में ले जा रही है।

मुख्य आरोपी अविनाश प्रतापगढ़ जिले के महेशगंड थाना क्षएत्र के नारियावा बाबूपुर गांव का रहने वाला है। निजी चैनल आज तक ने अपने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि वह 2025 में अयोध्या गया था। उसका बड़ा भाई अयोध्या में 2021 से शिक्षक है। एक भाई डिस्पेंसरी चलाता है। अविनाश उसी के साथ रहता था। वो पांच भाई है। पुलिस ने छापेमारी में उस योग केंद्र से पांच लाख रुपए नकद का बक्शा बरामद किया,जहां अविनाश रहता था। बताया जा रहा है कि इस बक्से पर राम राज्य कोश और राम राज्य प्रशासन के साथ पेटीम का एक क्यूआर कोड लगा हुआ था।

दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने अयोध्या राम मंदिर चंदे केस में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ़ शिकायत दर्ज होने पर न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा इतने दिन बाद इनको दिमाग में बात आई कि एक FIR दर्ज की जाए। अब तक सरकार क्या कर रही थी? सवाल ये है। इन लोगों की नियुक्ति किसके सिफारिश पर हुई, कैसे ये लोग आकर इस पद पर बैठे थे? इनको अधिकार किसने दिया? ये जानकारी हमें होनी चाहिए।

Created On :   3 July 2026 10:09 AM IST

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