Dularchand Yadav Murder Case: अनंत सिंह की बढ़ीं मुश्किलें, दुलारचंद हत्याकांड मामले में जाना होगा जेल, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की जमानत

अनंत सिंह की बढ़ीं मुश्किलें, दुलारचंद हत्याकांड मामले में जाना होगा जेल, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की जमानत
जेडीयू से निष्कासित विधायक अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्याकांड में उनकी जमानत को रद्द कर दिया है और उन्हें 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है।

डिजिटल डेस्क, दिल्ली। जेडीयू से निष्कासित विधायक अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्याकांड में उनकी जमानत को रद्द कर दिया है और उन्हें 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने चार महीने में मामले की जांच पूरी करने के आदेश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दुलारचंद के पोते नीरज कुमार की ओर से अनंत सिंह की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर दिया है। मामले में अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से मार्च में जमानत मिली थी, जिसको नीरज कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पटना हाईकोर्ट के आदेश को स्थगित कर रहे हैं। आरोपी 1 दिसंबर तक सरेंडर करे और पुलिस 4 महीने में मामले की जांच को पूरा करे। अनंत सिंह ने बेटी की शादी का हवाला देते हुए कोर्ट से तुरंत सरेंडर न करने का अनुरोध किया था। लेकिन, कोर्ट ने उनकी अपील को अस्वीकार कर दिया था।

अनंत सिंह पर क्या हैं आरोप?

मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह, दुलारचंद यादव हत्याकांड में आरोपी हैं। दुलारचंद यादव की हत्या तब हुई थी जब वह बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस दौरान उनका और अनंत सिंह का काफिले आमने-सामने आ गया। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ था। इस दौरान वहां गोलीबारी हुई जिसमें दुलारचंद की मौत हो गई थी।

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