Tamil Nadu News: करूर भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, CM विजय के दौरे और मंत्रियों के बयानों पर रोक से इनकार

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मुख्यमंत्री के दौरे पर रोक नहीं
मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय करूर जाकर हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों से मिलेंगे। उन्होंने हर परिवार को 10 लाख रुपये की मदद और एक सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। विपक्ष ने इस दौरे पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे मंजूर नहीं किया।
कोर्ट ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान जजों ने कहा कि कोर्ट किसी नेता के बोलने पर रोक नहीं लगाएगा। अगर कोई राजनीतिक दल किसी बयान से सहमत नहीं है, तो उसका जवाब राजनीति में दिया जा सकता है। अदालत ने यह भी साफ किया कि इस मामले की एफआईआर में मुख्यमंत्री विजय का नाम आरोपी के तौर पर नहीं है।
विपक्ष ने क्या आरोप लगाए?
याचिका में कहा गया था कि करूर भगदड़ की जांच पहले से सीबीआई कर रही है और उसकी निगरानी के लिए समिति भी बनी है। विपक्ष का आरोप था कि सत्ता में आने के बाद सरकार के कुछ कदम जांच को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने इन दलीलों के आधार पर कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया।
Created On :   7 July 2026 3:04 PM IST







