Tamil Nadu News: करूर भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, CM विजय के दौरे और मंत्रियों के बयानों पर रोक से इनकार

करूर भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, CM विजय के दौरे और मंत्रियों के बयानों पर रोक से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने करूर भगदड़ मामले में मुख्यमंत्री के दौरे और मंत्रियों के बयानों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
डिजिटल डेस्क, चेन्नईसुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के करूर भगदड़ मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला दिया। अदालत ने राज्य के मंत्रियों के बयान देने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के पीड़ित परिवारों से मिलने पर भी रोक लगाने की मांग नहीं मानी। कोर्ट ने साफ कहा कि वह किसी मुख्यमंत्री को यह नहीं बताएगा कि उन्हें कहां जाना है या क्या करना है। अदालत ने यह भी कहा कि राजनीतिक विवादों को कोर्ट में लाने की बजाय राजनीतिक स्तर पर ही सुलझाया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की बातें सुनीं और अपनी साफ राय रखी।

मुख्यमंत्री के दौरे पर रोक नहीं

मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय करूर जाकर हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों से मिलेंगे। उन्होंने हर परिवार को 10 लाख रुपये की मदद और एक सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। विपक्ष ने इस दौरे पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे मंजूर नहीं किया।

कोर्ट ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान जजों ने कहा कि कोर्ट किसी नेता के बोलने पर रोक नहीं लगाएगा। अगर कोई राजनीतिक दल किसी बयान से सहमत नहीं है, तो उसका जवाब राजनीति में दिया जा सकता है। अदालत ने यह भी साफ किया कि इस मामले की एफआईआर में मुख्यमंत्री विजय का नाम आरोपी के तौर पर नहीं है।

विपक्ष ने क्या आरोप लगाए?

याचिका में कहा गया था कि करूर भगदड़ की जांच पहले से सीबीआई कर रही है और उसकी निगरानी के लिए समिति भी बनी है। विपक्ष का आरोप था कि सत्ता में आने के बाद सरकार के कुछ कदम जांच को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने इन दलीलों के आधार पर कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया।

Created On :   7 July 2026 3:04 PM IST

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