Brij Bhushan Sharan Singh acquitted: पूर्व WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने नाबालिग पहलवान से यौन शोषण मामले में किया बरी

पूर्व WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने नाबालिग पहलवान से यौन शोषण मामले में किया बरी
  • पटियाला हाउस कोर्ट से बृजभूषण शरण सिंह को मिली राहत
  • पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा किया समाप्त
  • महिला पहलवान ने भावनात्मक दबाव में आकर आरोप लगाने की कही बात

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भाजपा के पूर्व सांसद और पूर्व WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की पटियाला हाऊस कोर्ट ने उन्हें नाबालिग पहलवान से यौन शोषण मामले में बरी कर दिया है। दरअसल, कोर्ट में नाबालिग पहलवान ने अपने बयान में कहा था कि उसने भावनात्मक दबाव और बहकावे में आकर बीजेपी सांसद पर ये आरोप लगाए थे। उसके इस बयान के बाद कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज केस को समाप्त कर दिया।

'यह सत्य की जीत'

इस मामले पर बृजभूषण शरण सिंह के बेटे ने एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'हमने एक झूठे और मनगढ़ंत मामले में न्यायिक विजय प्राप्त की है। प्रत्येक तथ्यहीन आरोप अब न्याय के कठघरे में धराशायी हो रहा है। यह सत्य की जीत है और यह जीत आगे भी कायम रहेगी।'

कोर्ट ने मुकदमे को किया बंद

इससे पहले अगस्त, 2023 को अदालत में हुई सुनवाई के दौरान नाबालिग पहलवान ने बताया था कि वह दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट है। उसे क्लोजर रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं है। बता दें कि पुलिस ने जून, 2023 को इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी।

पुलिस की जांच के दौरान पीड़िता के पिता ने यह दावा किया था कि उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ झूठी शिकायत दी थी। इसके आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज केस को बंद करने की सिफारिश की थी। आज यानी सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले को रद्द कर मुकदमे को बंद कर दिया।

बता दें कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली के कनॉट पुलिस थाने में यौन शोषण के 2 मामले दर्ज थे। इनमें से एक नाबालिग पहलवान से यौन शोषण के मामले में उन्हें कोर्ट से राहत मिली है। वहीं, हरियाणा की 6 महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण का मामला कोर्ट में चल रहा है।

Created On :   26 May 2025 8:18 PM IST

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