चंडीगढ़ मेयर चुनाव: रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी, गड़बड़ी का लगा था आरोप

रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी, गड़बड़ी का लगा था आरोप
  • अनील मसीह ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी
  • जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी अगली सुनावाई
  • अभिषेक मनु सिंघवी ने माफी मांगने का किया विरोध

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चंडीगढ़ मेयर चनाव के रिटर्निंग ऑफिसर रहे अनिल मसीह ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांग ली है। अनिल पर मेयर चुनाव के दौरान बैलेट पेपर से छेड़छाड़ का आरोप था। उन पर यह भी आरोप था कि उन्होंने आम आदमी पार्टी (आप) के प्रत्याशी को हारा हुआ घोषित कर दिया था। अनिल के इस फैसले को 'आप' ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया था। इतना ही नहीं कोर्ट ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखने के बाद कहा था कि अनिल मसीह कैमरे की तरफ देख रहे थे और कागजों पर कुछ लिख रहे थे। जबकि, नियमानुसार उनके पास ऐसा करने का अधिकार नहीं था। इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है। अपनी गलती मानकर अनिल मसीह ने कोर्ट से माफी मांग ली है।

क्या कहा अनिल मसीह के वकील ने?

कोर्ट की संक्षिप्त सुनवाई में अनिल मसीह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहातगी ने पीठ से कहा, 'मैंने इस पर बिना शर्त माफी मांग ली है और केवल यह कह सकता हूं कि वह भारी दबाव में थे। मैंने खुद उनसे बात की थी और वह अपने आचरण के लिए माफी मांग रहे हैं। वह अपना हलफनामा वापस ले लेंगे और इस कोर्ट की उदारता के सामने आत्मसमर्पण कर देंगे।' हालांकि, वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा, 'सिर्फ माफी मांगने से नहीं होगा।'

अगली सुनवाई 23 जुलाई को

मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहे कुलदीप कुमार को ही मेयर बनाने का फैसला सुनाया था, जिन्हें हारा हुआ कैंडीडेट घोषित किया गया था। वहीं, भाजपा के मनोज सोनकर को मेयर बना दिया गया था। फिर कोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए दोबारा कुलदीप कुमार को ही मेयर बनाने का फैसला सुनाया था।

Created On :   5 April 2024 1:15 PM GMT

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