मतदाता सूची रिव्यू: सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई

- जिनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं होगा, इस बारे में आदेश जारी होगा: EC
- छूटे हुए नामों की अलग से लिस्ट बनाने का कोई नियम नहीं: चुनाव आयोग
- लोगों को किया जा रहा है जागरूक: ईसी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी अदालत उच्चतम न्यायालय में आज सोमवार को कई अहम और चर्चित केसों की सुनवाई होनी है। आज सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होनी है।
पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद पप्पू यादव और टीएमसी नेता डेरेक बॉयन ने अपनी याचिका में बिहार एसआईआर प्रक्रिया में आधार, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को मान्य दस्तावेज के रूप में शामिल करने की मांग की है। साथ ही प्रवासी मजदूरों को वर्चुअल माध्यम से इस प्रोसेस में शामिल करने की सुविधा देने की भी अपील की गई है।
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी कि बिहार वोटर लिस्ट रिव्यू में बिना नोटिस जारी किए किसी भी वोटर्स का नाम लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा। 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले दाखिल जवाब में चुनाव आयोग ने कहा है कि वह कानूनी तरीके से अपना काम कर रहा है। चुनाव आयोग ने कहा सूची से हटे नामों की जानकारी सार्वजनिक करना कानूनी रूप से जरुरी नहीं है। सभी मतदाताओं को सुनवाई और दस्तावेज रखने का पूरा अवसर देगा। जिनका नाम सूची में शामिल नहीं हो पाएगा, उनको लिखित आदेश जारी किया जाएगा। जिसकी दो लेवल पर अपनी करने की सुविधा होगी। ईसी ने टॉप कोर्ट में कहा याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता लिस्ट को अधिकार की तरह नहीं मांग सकते।
Created On :   11 Aug 2025 12:31 PM IST