Nagpur News: समान मामले में हाईकोर्ट का फैसला मानने के बावजूद अपील जारी रखना आयकर अधिकारी को पड़ा महंगा, वेतन से वसूलेंगे 25 हजार रुपए

Nagpur News समान मामले में हाईकोर्ट का फैसला लागू होने की बात स्वीकार करने के बावजूद आयकर विभाग द्वारा अपील जारी रखने पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने अमरावती के आयकर उपायुक्त सुरेश जी. कांबले के वेतन से 25 हजार रुपए खर्च के रूप में वसूलने का आदेश दिया। यह राशि चार सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट की विधि सेवा उपसमिति में जमा करनी होगी।
अभिषेक इंजीनियरिंग एंड केमिकल लिमिटेड, अमरावती से जुड़े आयकर विभाग के अपील मामले में 2 नवंबर को न्यायमूर्ति अनिल पानसरे और न्यायमूर्ति निवेदिता मेहता की पीठ ने सुनवाई की। मामले में कर का प्रभाव 7 लाख 11 हजार 920 रुपए था। नियमानुसार दो करोड़ रुपए से कम कर प्रभाव वाले मामलों में सामान्यतः अपील दाखिल नहीं की जा सकती।
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विभाग ने 2018 के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के परिपत्र का हवाला देते हुए अपील जारी रखने की दलील दी। हालांकि, हाईकोर्ट ने पहले सिद्धेश महेंद्र खरा मामले में स्पष्ट किया था कि बिक्रीकर विभाग को कानून लागू करने वाली जांच एजेंसी नहीं माना जा सकता। आयकर उपायुक्त ने हलफनामे में मौजूदा मामले को भी उसी फैसले के दायरे में माना था। इसके बावजूद अपील जारी रखने पर अदालत ने अपील खारिज कर 25 हजार रुपए का खर्च अधिकारी के वेतन से वसूलने का आदेश दिया। कंपनी की ओर से एड. आर.डी. हेडा और एड. वैमान चटप ने पैरवी की, जबकि आयकर विभाग की ओर से एड. बी.एन. मोहता ने पक्ष रखा।
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