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Amravati News: बच्चू कडू को हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत

- स्थगनादेश देने से न्यायालय ने किया इनकार
- मामला जिला बैंक अध्यक्ष पद से अपात्रता का
Amravati News अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अपात्रता के मामले में बच्च्ू कडू को नागपुर हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली। अध्यक्ष पद की अपात्रता के निर्णय को स्थगित करने से हाईकोर्ट ने इंकार किया। किंतु विरोधियों व सहकार विभाग को जवाब दर्ज करने के आदेश न्यायालय ने दिए। इस मामले में न्यायालय 24 जून को अंतिम फैसला सुनाएगा। नाशिक के न्यायालय ने कडू को एक वर्ष की सजा सुनाई गई थी। इससे नियम के अनुसार कडू को सहकार विभाग में जिला बैंक के अध्यक्ष व सदस्य पद से अपात्र ठहराया था। इस निर्णय को बच्चु कडू ने मुंबई हाईकोर्ट के नागपुर खंडपीठ में चुनौती दी है। इस मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति पानसरे के समक्ष सुनवाई हुई।
बच्चु कडू को दी हुई एक वर्ष की सजा हाईकोर्ट ने निलंबित की थी। जिससे बच्चु कडू को जिला बैंक के अध्यक्ष पद से अपात्र नहीं करते आएगा। इस तरह की दलील कडू के वकिलों ने न्यायालय में की। इस मामले में शिकायतकर्ता रहनेवाले विरोधियों ने न्यायालय में कैवेट दाखिल किया था। उसके अनुसार न्यायमूर्ति पानसरे ने विरोधी व सहकार विभाग को अपना कहना रखने की संधी दी है। विरोधियों का कहना सुनने के बाद 24 जून को बच्चु कडू के अध्यक्ष पद की अपात्रता के संदर्भ में फैसला सुनाया जाएगा।
जिला बैंक पर अनेक वर्षों से कांग्रेस का वर्चस्व : अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक पर पिछले कई वर्षों से कांग्रेस के जिलाध्यक्ष तथा बच्च्ू कडू के अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के पारंपरिक विरोधी बबलू देशमुख के गुट का वर्चस्व रहा है। इस बीच राज्य में महाविकास आघाड़ी की सत्ता गिराकर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे। उस समय राज्यमंत्री बच्चू कडू ने अहम भूमिका निभाई थी और इधर बबलू देशमुख के गुट के कुछ सदस्यों को अपने पक्ष में लेकर जिला बैंक की कांग्रेस की सत्ता हथिया ली थी। कडू ने बैंक की सत्ता हासिल कर अध्यक्ष पद अपने पास रखा। तबसे अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक में सत्तारुढ़ व विरोधियों के बीच एक-दूसरे पर हावी होने की रणनीति खेली जा रही है। कडू को बैंक में संकट में लाने के काफी प्रयास विरोधी कर रहे हैं। उसी में कडू के खिलाफ नाशिक न्यायालय द्वारा सुनाया गया एक फैसला विरोधियों के हाथ लगा है।
Created On :   20 Jun 2025 11:15 AM IST