टैक्स बकाया: वेकोलि के घुग्घुस सब एरिया का 44 लाख का संपत्ति टैक्स बकाया, की जा रही अनदेखी

वेकोलि के घुग्घुस सब एरिया का 44 लाख का संपत्ति टैक्स बकाया, की जा रही अनदेखी
  • नगर परिषद ने चार बार थमाया कारण बताओ नोटिस
  • डिफाल्टर घोषित कर कार्यालय किया जा सकता है सील
  • प्रशासकीय अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान

डिजिटल डेस्क, घुग्घुस(चंद्रपुर)। घुग्घुस शहर में स्थित वेकोलि घुग्घुस सब एरिया कार्यालय द्वारा अब तक कुल 44 लाख 26 हजार 352 रुपए का संपत्ति टैक्स का भुगतान नहीं होने के कारण नगर परिषद के विभिन्न विकास कार्य, कर्मचारियों का वेतन समेत अन्य कार्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि नगर परिषद को संपत्ति टैक्स के माध्यम से बड़े पैमाने पर राजस्व प्राप्त होता है। इसके माध्यम से नप द्वारा शहर की बागडोर संभाली जाती है। लेकिन पिछले कइ वर्षों से संपत्ति टैक्स का भुगतान नहीं हाेने से नप की तिजोरी पर बड़ा असर पड़ने की बात कही जा रही है। घुग्घुस नप को वेकोलि के माध्यम से बड़े पैमाने पर टैक्स प्राप्त होता है। लेकिन पिछले कई वर्षों से वेकोलि द्वारा टैक्स का भुगतान नहीं करने की बात सामने आयी है।

नगर परिषद द्वारा चार बार 13 दिसंबर 2022 को 15 दिन के भीतर, 20 जनवरी 2023 को 7 दिन के भीतर, 23 मार्च 2023 को तीन दिन के भीतर और 21 दिसंबर 2023 को 7 दिन की समय सीमा वेकोलि के मुख्य महाप्रबंधक, वेकोलि कंपनी ,ऊर्जाग्राम तडाली, कार्यालय को नोटिस द्वारा दी गई थी। नोटिस में दिए हुए समय पर प्रॉपर्टी टैक्स भरने व प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने पर वेकोलि घुग्घुस सब एरिया कार्यालय के खिलाफ महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 की धारा 152 के तहत कार्रवाई कर अधिपत्र निकाला जाएगा जिसके कारण किसी भी प्रकार की मानहानि होने पर जिम्मेदारी केवल प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने वाले वेकोलि घुग्घुस सब एरिया कार्यालय व वेकोलि अधिकारियों की होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखने की जानकारी दी गई थी।

नोटिस की प्रतिलिपि जिलाधिकारी कार्यालय चंद्रपुर ,उप विभागीय अधिकारी चंद्रपुर तथा तहसील कार्यालय चंद्रपुर को दी गई है। नगर परिषद में समय पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने पर अतिरिक्त शुल्क भी भरना पड़ सकता है। यदि कोई डिफॉल्टर साबित होता है तो उस पर कठोर कारावास और जुर्माना भी लग सकता है। घुग्घुस सब एरिया कार्यालय द्वारा सन 2022-23 व सन 2023-2024 का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया होने के कारण नगर परिषद को दिए गए आदेश अनुसार 100 प्रतिशत टैक्स वसूलने के काम को पूर्ण करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घुग्घुस परिसर में वेकोलि कर्मचारियों के लिए कई कॉलोनियां बनाई गई हैं। इसमें इंदिरा नगर, सुभाष नगर, गांधीनगर,रामनगर,शास्त्री नगर आदि शामिल है। वेकोलि घुग्घुस सब एरिया द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिए जाने से नगर परिषद द्वारा इन कॉलोनियों में किसी भी प्रकार के कार्य नहीं किए जा रहे हैं। साथ ही वेकोलि द्वारा भी कचरा ,नालियों की सफाई आदि अन्य कामों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिसके कारण वेकोलि कॉलोनी परिसर में समस्याओं का अंबार लग चुका है। वेकोलि कॉलोनी में रह रहे वेकोलि कर्मचारियों व उनके परिवार को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

जब्ती की कार्रवाई की जाएगी : वेकोलि अधिकारियों द्वारा वेकोलि को प्रॉपर्टी टैक्स में विशेष छूट प्राप्त होने की जानकारी दी गई परंतु अब तक वेकोलि अधिकारियों ने किसी भी प्रकार के सबूत, कागजात आदि नहीं दिए इसलिए प्रॉपर्टी टैक्स न भरने पर जल्द वेकोलि घुग्घुस सब एरिया कार्यालय पर जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। -डॉ.जितेंद्र गादेवार, मुख्य अधिकारी नगर परिषद घुग्घुस


Created On :   6 Jan 2024 11:14 AM GMT

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