Nagpur News: अरुण गवली को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, 17 साल बाद जेल से रिहाई का आदेश

अरुण गवली को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, 17 साल बाद जेल से रिहाई का आदेश
  • गवली को जमानत पर रिहा करने का आदेश
  • अरुण गवली को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
  • 17 साल बाद जेल से रिहाई हो रही

Nagpur News. सुप्रीम कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति कोटिश्वर सिंह की पीठ ने गवली के लंबे समय से जेल में रहने और बढ़ती उम्र को आधार मानते हुए यह फैसला सुनाया।

गवली वर्तमान में नागपुर मध्यवर्ती कारागृह में उम्रकैद की सजा काट रहा है। उसे 2006 में शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जमसांदेकर हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया था। अगस्त 2012 में मुंबई की सत्र अदालत ने गवली को उम्रकैद और 17 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी।

गवली ने इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन 9 दिसंबर 2019 को हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा बरकरार रखी। इसके बाद गवली ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, जो अब भी लंबित है। साथ ही उन्होंने जमानत की मांग भी की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा – “गवली पिछले 17 साल और तीन महीने से जेल में हैं और वर्तमान में उनकी उम्र 76 वर्ष है।” इसी आधार पर अदालत ने निचली अदालत द्वारा तय शर्तों के अधीन उन्हें जमानत दे दी। इस मामले की अंतिम सुनवाई फरवरी 2026 को निर्धारित की गई है।

(अबतक क्या-क्या हुआ)

  • 2006 : गवली और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी
  • 2012 : सत्र अदालत ने उम्रकैद और 17 लाख जुर्माना सुनाया
  • 2019 : बॉम्बे हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा बरकरार रखी
  • 2025 : सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, अंतिम सुनवाई फरवरी 2026 में

चिंचपोकली से विधायक रहा गवली

अरुण गवली ने अखिल भारतीय सेना नामक पार्टी बनाकर राजनीति में कदम रखा। 2004 में मुंबई की चिंचपोकली विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधायक बने और 2009 तक पद पर रहे। गवली मूल रूप से बायकुल्ला के दगड़ी चॉल क्षेत्र से अंडरवर्ल्ड और बाद में राजनीति में सक्रिय हुए।

Created On :   28 Aug 2025 8:14 PM IST

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