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Nagpur News: महल हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम को मिली जमानत

- थाने में लगानी होगी सप्ताह में दो दिन हाजिरी
- सत्र न्यायालय का फैसला
Nagpur News महल क्षेत्र में 17 मार्च को हुई हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान को करीब 4 माह बाद सत्र न्यायालय ने सशर्त नियमित जमानत मंजूर की है। न्यायाधीश अजय कुलकर्णी ने यह फैसला दिया है। फहीम खान ने नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की थी। मामले की जांच में सामने आया कि माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के शहराध्यक्ष फहीम खान के भड़काऊ बयानों के कारण सैकड़ों युवाओं ने एकत्रित होकर हमला किया था। गणेशपेठ पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसमें देशद्रोह का आरोप भी शामिल था। इसके अलावा, साइबर पुलिस और तहसील पुलिस थाने में भी उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सत्र न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया।
करना होगा सहयोग : कोर्ट ने फहीम को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर यह जमानत मंजूर की है। कोर्ट ने शर्त रखी है कि फहीम को सप्ताह में मंगलवार और शुक्रवार को गणेशपेठ पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी है और मुकदमे में सहयोग करना है। फहीम की ओर से एड. अश्विन इंगोले व एड. शफात ने पैरवी की और सरकार की ओर से मुख्य सरकारी वकील नितीन तेलगोटे ने पक्ष रखा।
पुलिस ने किया था विरोध : इस मामले में पुलिस ने अपना जवाब दायर करते हुए फहीम को जमानत देने से विरोध किया था। पुलिस ने कहा था कि फहीम का हिंसा में सक्रिय सहभाग था। उसने एक घर में कुछ लोगों की बैठक बुलाई थी, वहां भड़काऊ भाषण दिया और उसका वीडियो बनाकर बड़े पैमाने पर प्रसारित किया गया था। पुलिस का आरोप था कि इसी भाषण के कारण हिंसा भड़क उठी। फहीम के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया था कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट भी दाखिल की गई है। ऐसे में आरोपी को जेल में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा, इसलिए फहीम की जमानत मंजूर करने की मांग की गई थी।
Created On :   12 July 2025 3:21 PM IST