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Nagpur News: पेसो ने जारी किया सर्कुलर , पेट्रोल पंपों पर 2500 लीटर तक रख सकते हैं केरोसिन

Nagpur News पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) ने पेट्रोल पंपों को अपने परिसर में अस्थायी शेड बनाकर 2,500 लीटर तक केरोसिन रखने की अनुमति दी है। इस संबंध में परिपत्रक जारी किया गया है। यह अनुमति पेट्रोलियम नियम, 2002 के तहत फॉर्म-14 लाइसेंस वाले पेट्रोल पंपों पर लागू होगी। परिपत्रक के अनुसार, पेट्रोल पंप संचालक परिसर में अस्थायी शेड बनाकर केरोसिन को ड्रम या बैरल में नॉन-बल्क (गैर-थोक) रूप में रख सकेंगे। हालांकि इसकी अधिकतम सीमा 2,500 लीटर तय की गई है। इसके लिए कई सुरक्षा नियमों का पालन करना जरूरी होगा।
इन नियमों का पालन जरूरी
प्रत्येक पेट्रोल पंप परिसर में केवल एक अस्थायी स्टोरेज शेड बनाया जा सकेगा।
स्टोरेज शेड पेट्रोल पंप के डिस्पेंसर से कम से कम 6 मीटर दूर बनाया जाना अनिवार्य होगा।
केरोसिन के ड्रम या बैरल को एक-दूसरे के ऊपर रखने की अनुमति नहीं होगी।
स्टोरेज क्षेत्र में स्पष्ट रूप से नो स्मोकिंग का बोर्ड लगाना जरूरी रहेगा।
सुरक्षा के लिए रेत की बाल्टियां और अग्निशामक यंत्र रखना अनिवार्य होगा।
स्टोरेज क्षेत्र में मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार की चिंगारी पैदा करने वाली वस्तु का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
पेट्रोल पंप संचालकों को केरोसिन के आने और वितरण का दैनिक रिकॉर्ड रखना होगा।
आग, विस्फोट या किसी भी दुर्घटना की स्थिति में तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना देना अनिवार्य होगा।
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Created On :   31 March 2026 2:59 PM IST













