आरटीओ गोलीकांड मामला: पुलिस को नोटिस जारी, जांच जारी रखें, बिना अनुमति चार्जशीट दायर न करें : हाई कोर्ट

पुलिस को नोटिस जारी, जांच जारी रखें, बिना अनुमति चार्जशीट दायर न करें : हाई कोर्ट
  • गीता व संकेत ने किया एफआईआर रद्द करने का अनुरोध
  • काम को लेकर दोनों के बीच विवाद गंभीर मोड़ पर
  • गीता शेजवाल अक्सर रहती है सुर्खियों में

डिजिटल डेस्क, नागपुर । आरटीओ गोलीकांड मामले में आरोपी आरटीओ अधिकारी गीता शेजवल और संकेत गायकवाड़ द्वारा एफआईआर रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में दायर की याचिका पर न्या. विनय जोशी और न्या. वृषाली जोशी के समक्ष हुई सुनवाई में कोर्ट ने बजाज नगर पुलिस को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। साथ ही स्पष्ट किया है कि, जांच जारी रखें, लेकिन कोर्ट की अनुमति के बिना चार्जशीट दायर न करें।

यह है मामला : दर्ज शिकायत के मुताबिक 7 मई 2022 को गीता शेजवल ने संकेत गायकवाड़ पर गोली चलाई थी। इस दौरान शुरुआत में वह फ्लाइंग स्क्वॉड की प्रमुख थीं। इसके बाद संकेत गायकवाड़ को प्रमुख बनाया गया। इस दौरान तीन माह के कलेक्शन का हिसाब मिलने पर एक अधिकारी ने यह हिसाब मांगने के लिए संकेत गायकवाड़ को काम पर लगा दिया। इस बात को लेकर संकेत और गीता के बीच झगड़ा शुरू हो गया। फायरिंग मामले में गीता शेजवल पर आईपीसी की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया है, जबकि संकेत गायकवाड़ पर सबूत नष्ट करने को लेकर सह आरोपी बनाया गया है।

शेजवल के खिलाफ रिश्वत सहित छह मामले दर्ज हैं। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए शेजवल ने पहले सत्र न्यायालय ने याचिका दायर की, लेकिन खारिज हो गई। उसके बाद गीता शेजवल ने नागपुर खंडपीठ में गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका दायर की, लेकिन हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए बड़ा झटका दिया था। अब शेजवल ने एफआईआर रद्द करने अनुरोध करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। शेजवल की ओर से एड. शशांक मनोहर और राज्य सरकार की ओर से एड. संजय डोईफोडे ने पैरवी की। इसी मामले में संकेत गायकवाड़ ने भी हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए एफआईआर रद्द करने का अनुरोध किया है। दोनों याचिकाओं में भी कोर्ट ने वही आदेश पारित किया है।

आखिरकार विभाग ने गीता शेजवल को निलंबित किया : विवादित आरटीओ अधिकारी गीता शेजवल को आखिरकार विभाग ने निलंबित कर दिया है। कार्रवाई सहयोगी अधिकारी पर गोली चलाने के मामले को लेकर हुई है। सहयोगी अधिकारी पर भी कार्रवाई होने के संकेत मिले हैं। निलंबित अधिकारी मोटर वाहन निरीक्षक गीता शेजवल है। उसके खिलाफ सहयोगी अधिकारी संकेत गायकवाड़ पर गोली चलाकर उसे जान से मारने का प्रकरण दर्ज है। गीता और संकेत ने एक वरिष्ठ अधिकारी की मदद से इस प्रकरण को रफा-दफा करने का हरसंभव प्रयास किया, लेकिन प्रकरण की जांच क्राइम ब्रांच के हाथ में आने पर इस प्रकरण ने तूल पकड़ लिया। घटना के इतने दिन बाद भी न चाहते हुए विभाग को गीता के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई करनी पड़ी। इस मामले में सह आरोपी संकेत गायकवाड़ पर भी जल्द निलंबन की गाज गिरने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

Created On :   17 Feb 2024 10:27 AM GMT

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