कोर्ट का फैसला: पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह को कोर्ट ने दोषी करार दिया, कल सुनाई जाएगी सजा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के जौनपुर लोकसभा सीट से आरजेडी सांसद रहे धनंजय सिंह को कोर्ट ने 2020 के किडनैपिंग और रंगदारी से जुड़े मामले में दोषी करार दिया है। दोष सिद्ध होने के बाद धनंजय सिंह को जेल भेज दिया गया है। इस मामले में कोर्ट कल बुधवार को सजा सुनाएगी। यह पूरा मामला साल 2020 का है। दरअसल, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के एक इंजीनियर ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर रंगदारी मांगने और अपहरण करने का आरोप लगाते हुए 2020 में केस दर्ज कराया था। जौनपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव को दोषी करार दिया है।
2020 में दर्ज हुआ था केस
नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर और मुजफ्फरनगर निवासी अभिनव सिंघल ने अपहरण, रंगदारी सहित अन्य धाराओं के तहत धनंजय सिंह और उनके सहयोगी संतोष विक्रम के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। केस दायर करते वक्त दी गई जानकारी के मुताबिक, विक्रम ने इंजीनियर अभिनव सिंघल का दो अन्य लोगों की मदद से अपहरण कर पूर्व सांसद धनंजय सिंह के आवास पर ले गया था। दर्ज शिकायत के मुताबिक, इंजीनियर को पिस्टल दिखाकर गालियां देते हुए कम गुणवत्ता वाली निर्माण सामग्री की आपूर्ति करने के लिए दबाव दिया गया। आपको बता दें कि केस दर्ज होने के बाद ही पुलिस ने धनंजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि, जमानत के बाद पूर्व सांसद जेल से रिहा हो गए थे।
लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में थे
आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय सिंह इस बार फिर से जौनपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। भाजपा के उम्मीदवारों की पहली सूची निकालने के बाद आरजेडी नेता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। सोशल मीडिया पर अपना पोस्टर शेयर करते हुए धनंजय सिंह ने लिखा था, "साथियों! तैयार रहिए... लक्ष्य बस एक लोकसभा 73 , जौनपुर।" हालांकि, अब तक ये साफ नहीं हो पाया था कि वह नीतीश की पार्टी जेडीयू के तहत चुनाव मैदान में उतरेंगे या निर्दलीय।
साथियों! तैयार रहिए...लक्ष्य बस एक लोकसभा 73 , जौनपुर#Election2024 pic.twitter.com/0UXtsAEzCZ
— Dhananjay Singh (@MDhananjaySingh) March 2, 2024
Created On :   5 March 2024 7:00 PM IST















