चुनावी हार और रंजिश: बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के सात आरोपियों को सुनाई सजा

बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के सात आरोपियों को सुनाई सजा
  • राजू पाल हत्याकांड में दोषियों को सजा
  • राजनीतिक दुश्मनी के चलते की गई थी हत्या
  • अतीक अहमद और अशरफ की हो चुकी मौत

डिजिटल डेस्क,लखनऊ। उत्तरप्रदेश में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड में शामिल सभी सात आरोपियों को दोषी करार दिया है।कोर्ट ने छह आरोपियों को उम्रकैद और एक को चार साल की सजा सुनाई है। विधायक हत्याकांड में अतीक अहमद और अशरफ का नाम भी शामिल था लेकिन दोनों ही आरोपियों की पुलिस हिरासत में मौत हो चुकी है। इनके अलावा बाकी जिंदा बचे सभी 7 आरोपी आबिद, फरहान, जावेद, अब्दुल कवी, गुल हसन, इसरार और रंजीत पाल को आज अदालत ने दोषी करार दिया है। राजू पाल की राजनीतिक दुश्मनी के चलते हत्या की गई थी।

आपको बता दें आज से करीब 19 साल पहले 25 जनवरी 2005 को तत्कालीन बीएसपी विधायक राजू पाव की प्रयागराज के धूमनगंज में दिनदहाड़े गोलियों से मौत के घाट उतार दिया था। हत्या के पीछे की वजह विधानसभा चुनाव में माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की चुनावी हार रही। अतीक अहमद और अशरफ ने गुर्गों के साथ मिलकर प्रयागराज में दिनदहाड़े गोली मारकर राजू पाल की हत्या कर दी थी।

आपको बता दें बीएसपी के टिकट से साल 2004 में राजू पाल विधायक निर्वाचित हुए थे। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी और अतीक अहमद का भाई अशरफ इस चुनाव में राजू पाल से हार गया था। चुनावी नतीजों के 3 महीने के भीतर 25 जनवरी 2005 को अतीक गैंग ने बसपा विधायक राजू पाल पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग उस दौरान हुई जब विधायक राजू पाल एसआरएन हॉस्पिटल से निकले थे।

Created On :   29 March 2024 9:06 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story