मध्यप्रदेश: अब शहीद सैनिकों के परिजनों को दस लाख के बजाये 1 करोड़ दिये जायेंगे

- 1 करोड़ रुपये अनुग्रह राशि देने का आदेश जारी कर दिया है
- 10 लाख रुपये के स्थान पर 1 करोड़ रुपये स्वीकृत किये जायें
- यह राशि मुख्यमंत्री कारगिल सहायता कोष से उपलब्ध कराई जायेगी
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मप्र गृह विभाग ने शहीद सैनिकों के परिजनों को 10 लाख रुपये के स्थान पर 1 करोड़ रुपये अनुग्रह राशि देने का आदेश जारी कर दिया है। सभी जिला कलेक्टरों को जारी आदेश में कहा गया है कि सेना एवं अर्ध सैनिक बलों के मप्र निवासी अधिकारियों एवं सैनिकों के शहीद होने पर बैटल केजुअल्टी प्रमाण-पत्र के आधार पर अब 10 लाख रुपये के स्थान पर 1 करोड़ रुपये स्वीकृत किये जायें।
इस 1 करोड़ रुपये में से 60 प्रतिशत राशि शहीद सैनिक की विधवा पत्नी को और 40 प्रतिशत राशि शहीद सैनिक के माता-पिता को संयुक्त रुप से दी जाएगी। यदि विधवा पत्नी या माता-पिता नहीं हैं तो 100 प्रतिशत राशि संबंधित विधवा या माता-पिता को दी जाये।
यह राशि मुख्यमंत्री कारगिल सहायता कोष से उपलब्ध कराई जायेगी। राज्य के गृह विभाग के अधीन कार्यरत मप्र सैनिक कल्याण संचालनालय संबंधितों से दस्तावेज प्राप्तकर अभिमत सहित प्रस्ताव गृह विभाग को भेजेगा तथा गृह विभाग मुख्यमंत्री सचिवालय से धनराशि स्वीकृत कर संबंधित जिला कलेक्टर को भेजी जायेगी जो शहीद सैनिक के परिजनों को राशि का भुगतान करेंगे। 1 करोड़ रुपये की यह सहायता राशि पूर्व के प्रकरणों में नहीं दी जायेगी तथा अब होने वाले शहीदों के परिजनों को दी जायेगी।
Created On :   3 Sept 2025 1:41 AM IST