Chhindwara News: कोयला खनिज का अवैध परिवहन हुआ प्रमाणित, लगा जुर्माना

कोयला खनिज का अवैध परिवहन हुआ प्रमाणित, लगा जुर्माना
  • अवैध परिवहन में संलिप्त वाहन भी खनिज कोयला सहित राजसात
  • कोयला खनिज का अवैध परिवहन करने और अवैध परिवहन का उल्लंघन प्रमाणित हुआ है।

Chhindwara News: कोयला का अवैध परिवहन करने पर कार्रवाई करते हुए कलेक्टर न्यायालय ने डेढ़ लाख का जुर्माना और इसमें संलिप्त वाहन को राजसात किया है। कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण में वाहन चालक श्रवण पिता हरिप्रसाद कुमरे निवासी खिरसाडोह द्वारा मप्रखनिज अवैध खनन परिवहन तथा भंडारण का निवारण नियम 2022 के अनुसार कोयला खनिज का अवैध परिवहन करने और अवैध परिवहन का उल्लंघन प्रमाणित हुआ है।

इस पर वाहन मालिक शेरा यादव पर अर्थशास्ति और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की कुल शास्ति राशि की दुगुना राशि 153488 रुपए अधिरोपित किय गया। इसके साथ ही अवैध परिवहन में संलिप्त ट्रेक्टर ट्रॉली को खनिज सहित राजसात की गई। कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रभारी खनिज अधिकारी के द्वारा दी जानकारी में बताया गया कि 11 दिसंबर 2024 को पुलिस थाना देहात में पदस्थ उपनिरीक्षक रामकुमार बघेल के अनुसार भारत पेट्रोल पम्प के सामने गांगीवाड़ा पर वाहन में कोयला भरकर परिवहन करने पर वाहन चालक श्रवण पिता हरिप्रसाद कुमरे निवासी खिरसाडोह से वाहन की ट्रॉली में भरे कोयले के दस्तावेज मांगे गए।

खनिज विभाग द्वारा जांच और पंचनामा के बाद प्रकरण के निरीक्षण- परीक्षण में पाया गया कि वाहन मालिक के कहने पर वाहन चालक द्वारा यह ट्रेक्टर ट्रॉली में खनिज कोयला रावनवाड़ा कोयला खदान से भरकर बिना रॉयल्टी के अवैध परिवहन किया गया हैं। यह कृत्य अवैध श्रेणी का है जिस पर म प्र खनिज अवैध खनन परिवहन तथा भण्डारण का निवारण नियम 2022 के अध्याय पाँच नियम 19 के अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित की गई।

प्रकरण की सुनवाई और प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर वाहन चालक श्रवण पिता हरिप्रसाद कुमरे निवासी खिरसाडोह द्वारा खनिज कोयले का अवैध परिवहन किए जाने और वाहन मालिक अनावेदक शेरा यादव के ट्रेक्टर ट्रॉली द्वारा कोयला खनिज का अवैध परिवहन पाए जाने पर 77744 रूपये अधिरोपित करने के लिए प्रस्तावित किया गया। लेकिन अनावेदक द्वारा प्रशमन स्वीकार नहीं किए जाने के कारण दुगुना राशि 153488 रूपए की शास्ति अधिरोपित की गई है।

Created On :   21 July 2025 1:25 PM IST

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