Chhindwara News: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को उम्र कैद

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को उम्र कैद
  • पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था।
  • गर्भवती होने पर महिला शादी के लिए विकास पर दबाव बना रही थी।
  • मामले में जुन्नारदेव अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया है।

Chhindwara News: जुन्नारदेव के भूताह छाबड़ी में 26 अगस्त 2024 को कुएं में महिला का शव मिला था। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी विकास आरसे के महिला से प्रेम संबंध थे। शादी का झांसा देकर आरोपी ने महिला से दुष्कर्म किया और गर्भवती होने पर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में जुन्नारदेव अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया है।

न्यायाधीश ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस मामले की विवेचना डुंगरिया चौकी प्रभारी संजय सोनवानी ने की थी।

अभियोजन अधिकारी गंगावती डहेरिया ने बताया कि आरोपी 24 वर्षीय विकास आरसे ने महिला को शादी का झांसा देकर उसका शरीरिक शोषण किया था। गर्भवती होने पर महिला शादी के लिए विकास पर दबाव बना रही थी। इस दौरान विकास की किसी अन्य युवती से बातचीत होने लगी थी।

25 अगस्त 2024 को आरोपी विकास ने महिला को बहाने से घर से बुलाया था। महिला अपने घर से बैग व जेवर लेकर निकली थी। आरोपी ने दमुआ रोड स्थित पन्नू ढाबा से बिरयानी बंधवाई और महिला को लेकर गांव से लगे एक मंदिर के समीप आ गया था। यहां दोनों ने बिरयानी खाई और विकास ने महिला से जेवर ले लिए।

दोनों के बीच शादी और दूसरी युवती को लेकर विवाद हो गया। आरोपी विकास ने महिला के गले में कसकर चुनरी बांधी और कुएं में धक्का दे दिया था। पानी में डूबने से महिला की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था।

इस मामले में न्यायाधीश ने आरोपी विकास आरसे को बीएनएस की धारा 103 (1) के तहत उम्र कैद, धारा 69 में 10 वर्ष का कारावास और धारा 238 में 7 वर्ष की सजा सुनाई है। इसी के साथ 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

Created On :   12 July 2025 1:51 PM IST

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