बॉम्बे हाईकोर्ट: सुशांत ड्रग्स केस में समीर वानखेडे को राहत, एनसीबी से हलफनामा दायर कर मांगा जवाब

सुशांत ड्रग्स केस में समीर वानखेडे को राहत, एनसीबी से हलफनामा दायर कर मांगा जवाब
  • अदालत ने एनसीबी के नवंबर 2023 से मार्च 2024 के बीच वानखेडे को 8 नोटिस जारी करने पर लगाई फटकार
  • एनसीबी से हलफनामा दायर कर मांगा जवाब
  • 10 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट से सुशांत ड्रग्स केस में भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी समीर वानखेडे को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) को नवंबर 2023 से मार्च 2024 के बीच वानखेडे को 8 नोटिस जारी करने के मामले में फटकार लगाते हुए हलकनामा दायर कर जवाब देने का निर्देश दिया है। 10 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे और न्यायमूर्ति मंजूषा अजय देशपांडे की खंडपीठ के समक्ष समीर वानखेडे की ओर से वकील रिजवान मर्चेंट की दायर याचिका पर सुनवाई हुई।

याचिकाकर्ता के वकील मर्चेंट ने दलील दी कि एनसीबी ने वानखेडे को नवंबर 2023 से मार्च 2024 के बीच 8 नोटिस जारी किए, जिसमें उन्हें एजेंसी के उप महानिदेशक संजय सिंह के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया था। सुशांत ड्रग्स केस में प्रारंभिक जांच का नेतृत्व उप महानिदेशक सिंह ही कर रहे थे, तो वह मामले में अनियमितता की जांच कैसे कर सकते हैं? खंडपीठ ने एनसीबी 10 अप्रैल तक याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया है। तब तक समीर वानखेडे के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित ड्रग्स मामले और ड्रग्स रखने के लिए एक नाइजीरियाई नागरिक की गिरफ्तारी के अन्य मामले के जांच के अनियमितताओं शिकायतें मिलने के बाद वानखेडे के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू की है।

जून 2020 में सुशांत सिंह राजपूत द्वारा मुंबई में अपने आवास पर कथित तौर पर आत्महत्या करने के बाद एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में फिल्म इंडस्ट्री में कथित ड्रग्स के इस्तेमाल की जांच शुरू की थी।

इस मामले में एजेंसी ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक और 33 अन्य के खिलाफ कथित तौर पर ड्रग्स रखने और उसके इस्तेमाल करने का मामला दर्ज किया था।

Created On :   1 April 2024 3:52 PM GMT

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