Nagpur News: नागपुर में काट दिए वृक्ष , लेकिन पौधारोपण भूले सरकारी विभाग

नागपुर में काट दिए वृक्ष , लेकिन पौधारोपण भूले सरकारी विभाग
  • वैकल्पिक पौधे लगाने की अनदेखी पर एक्शन
  • 210 नोटिस पहले चरण में भेजे गए हैं
  • 500 से अधिक नोटिस थमाने की तैयारी

Nagpur News शहर में पेड़ों की कटाई के बाद पौधारोपण करना भूल चुके सरकारी विभागों को मनपा ने नोटिस थमाया है। इसमें महामेट्रो, मेडिकल, मेयो, लोक निर्माण विभाग समेत कई अन्य सरकारी विभागों का समावेश है। नोटिस में विभागों को पेड़ कटाई की अनुमति के दौरान अनिवार्य शर्त के पालन की स्थिति को स्पष्ट करने को कहा गया है। मनपा के नियमों के तहत 1 पेड़ कटाई की अनुमति के बदले में 5 पौधे लगाकर 3 साल तक उनका संवर्धन और विकास करना होता है। पहले चरण में 210 नोटिस भेजे गए हैं। सूत्रों के मुताबिक करीब 500 से अधिक संस्था, संगठन, सरकारी विभाग और नागरिकों को नोटिस दिए जाएंगे।

होगी कार्रवाई : मनपा से साल 2019 से अब तक 6,365 की अनुमति महामेट्रो, लोकनिर्माण विभाग, मेडिकल, मेयो समेत कई अन्य विभागों को विकास कार्य के लिए पेड़ कटाई की अनुमति दी गई थी। इन विभागों को अनिवार्य शर्त में 89,308 पौधों को रोपण कर 3 से 7 सालों तक संवर्धन और संगोपन करना था, लेकिन विभागों से पौधारोपण को लेकर कोई भी जानकारी मनपा के उद्यान विभाग को नहीं दी गई।

हाल ही में हाईकोर्ट से शहर में हरियाली की स्थिति को लेकर फटकार लगाने पर मनपा प्रशासन में हड़कंप मच गया। शहर में साल 2015 से अब तक पेड़ कटाई की अनुमति देने वाले सरकारी विभागों के साथ ही नागरिकों को भी नोटिस देकर 7 दिन में ब्योरा और पेड़ों की स्थिति का जियो टैग प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। निर्धारित अवधि में जानकारी नहीं देने पर जमा राशि जब्त कर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है।

2021 से नियम में बदलाव : साल 2021 तक मनपा से पेड़ कटाई की अनुमति के बदले में प्रति पेड़ के लिए 5 हजार रुपए की सुरक्षा राशि तीन साल तक जमा कराई जाती थी, जबकि प्रत्येक पेड़ की कटाई के बदले में 5 पौधों का रोपण कर 3 साल तक देखभाल करना होता था।

अब वृक्ष प्राधिकरण नियमों में बदलाव होने के बाद कटाई के लिए प्रस्तावित पेड़ की आयु के अनुसार रकम जमा करने और पौधारोपण करना होता है। 20 साल की आयु वाले पेड़ कटाई के बदले में मनपा में 20 हजार रुपए जमा कराने के साथ ही 20 पौधारोपण कर 7 साल तक देखभाल करना है। समय सीमा समाप्त होने के बाद पेड़ के विकसित होने के प्रमाण के रूप में फोटो प्रस्तुत कर डिपाजिट राशि को वापस लिया जा सकता है।

विवरण मांगा : शहर में निजी संस्था, सरकारी कार्यालय और नागरिकों को पिछले कुछ सालों में पेड़ कटाई की अनुमति दी गई है। वैकल्पिक पौधारोपण की अनिवार्य शर्त को पूरा करना होता है। ऐसे में नोटिस देकर पेड़ों की स्थिति और मजबूती को लेकर विवरण मांगा गया है। -गणेश राठौड़, उपायुक्त, उद्यान विभाग, मनपा


Created On :   22 May 2025 12:07 PM IST

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